Bihar Education Department Court Case : अगर आप भी जनना चाहते है इसके बारे में विस्तार से तो आपको हमारे साथ में लास्ट तक के जुड़े रहना होगा, तो आइए अब शुरू करते है इस लेख को
मुजफ्फरपुर सीजेएम Court में तो गांधी जयंती पर छुट्टी न देने के मामले को लेकर के तो Bihar Education Department के प्रधान सचिव के साथ – साथ में तो तीन लोगों के खिलाफ में तो मामला भी दर्ज कराया गया है । इस मामले की सुनवाई तो 28 अक्तूबर को ही होगी ।

Bihar Education Department Court Case : अब जानते है इसके बारे में विस्तार से ।
Bihar Education Department Court Case : मुजफ्फरपुर जिले में तो गांधी जयंती के दिन ही स्कूलों में तो छुट्टी न देने को लेकर के तो Bihar Education Department के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, सचिव वैद्यनाथ यादव और तो और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के खिलाफ में ही तो सीजेएम Court पश्चिम की अदालत में ही एक मामला भी दर्ज हुआ है । अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा तो दाखिल किए गए इस परिवाद (Court Case) में तो अधिकारियों पर ही देश की भावनाओं को तो आहत करने का भी आरोप लगाया गया है ।
अधिवक्ता ओझा ने तो अपने परिवाद (Court Case) में यह भी बताया है कि दो अक्तूबर को तो देश भर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तो जयंती को भी मनाई जाती है । लेकिन बिहार सरकार के द्वारा तो Bihar Education Department ने इस दिन स्कूलों को भी खोलने का आदेश दे दिया, जिससे तो गांधी जी के सिद्धांतों और उनके महत्व को भी कमजोर करने की कोशिश की गई है । इसके साथ ही में तो, अगले साल यानी की 2025 के तो कैलेंडर में भी दो अक्टूबर की तो छुट्टी को भी रद्द कर दी गई है, जिससे तो महात्मा गांधी के प्रति जनता की भावनाएं भी काफी ज्यादा आहत हुई हैं ।

Bihar Education Department Court Case : अब तो कर दिया गया है आपराधिक धाराओं में भी मामला दर्ज ।
Bihar Education Department Court Case : इस मामले में तो अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने भी तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352, 353 और 197 के तहत में तो आपराधिक मामला को भी दर्ज कराया है । ओझा ने तो यह भी आरोप लगाया है कि बिहार के लोगों की तो भावना अब स्कूलों को खोलने के फैसले से ही आहत भी हुई है । उन्होंने तो यह भी सवाल उठाया है कि जब पूरे देश में तो हर विभाग में छुट्टी होती है, तो फिर Bihar Education Department के द्वारा स्कूल खोलने का आदेश आखिर क्यों दे दिया गया है ।

Bihar Education Department Court Case : अब तो अदालत की सुनवाई की आ गयी है तारीख ।
Bihar Education Department Court Case : सीजेएम Court ने तो इस मामले को स्वीकार कर के सुनवाई की तारीख तो 28 अक्तूबर 2024 को तय भी की है । ओझा ने तो यह भी आरोप लगाया है कि यह Bihar Education Department का तो ‘तुगलकी फरमान’ है, जिसका तो कोई भी औचित्य नहीं है और यह तो गांधी जी के सिद्धांतों को भी कमजोर करने की साजिश की गयी है । यह मामला तो Bihar Education Department के अधिकारियों के लिए भी तो गंभीर कानूनी चुनौती भी बन सकता है ।
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