Bihar Education Department Update : अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद, विध्याचल राय, रितेश कुमार, राणा विक्रम सिंह, राजेश प्रसाद चौधरी इन सभी लोगो ने कोर्ट को यह बताया है कि राज्य सरकार ने 16 मई को ही पत्र जारी कर के विश्व विद्यालयों के बजट की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई बैठक में भाग नहीं लिए जाने पर भी विश्व विद्यालय के सभी खतों के ऊपर संचालन को आगे बढ़ाने के आदेश तक पर रोक लगा दी गई है। इसमें तो मौलानाओं के मजहरूल हक के अरबी – फारसी विश्व विद्यालय, पूर्णियां विश्व विद्यालय एवं मुंगेर विश्व विद्यालय भी इसमें शामिल हैं।
अब तो राज्यों के विश्व विद्यालय के खातों के संचालन के उपर भी रोक लगाने एवं कुलपतियों के द्वारा तो बैठक में भाग नहीं लेने के मामले पर भी सुनवाई करते हुए यह कहा गया है कि शिक्षा विभाग के स्वीकृत बचट राशि का भुगतान करें, नहीं तो विभाग के सभी आला अधिकारियों के वेतन पर भी रोक लगा दी जाएगी। अब तो न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण के भी एकलपीठ ने भी इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि को तय किया है।

Bihar Education Department Update : विश्व विद्यालय के सभी खातों का संचालन करने के अगले आदेश तक के रोक भी लगा दिया गया है।
Bihar Education Department Update : यह खबर है पटना के राज्य ब्यूरो से। विश्व विद्यालयो की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद, विद्याचल राय, रितेश कुमार, राणा विक्रम सिंह, मो. असहर मुस्तफा और तो और राजेश प्रसाद चौधरी ने भी कोर्ट को यह बताया कि राज्य सरकार ने तो 16 मई को ही पत्र जारी करके विश्व विद्यालय के बजट कि समीक्षा करने के लिए जो बैठक को बुलाई गयी थी उसमें भाग नहीं लिए जाने पर तो विश्व विद्यालय के सभी खातों का संचालन करने के अगले आदेश तक के रोक भी लगा दिया गया है।
इसमें तो मौलाना मजहरुल हक अरबी – फारसी विश्व विद्यालय, पूर्णियां विश्व विद्यालय और मुंगेर विश्व विद्यालय में भी इसमें शामिल हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा तो तीनों विश्व विद्यालयों के कुलपतियों से भी स्पष्टीकरण मांगते हुए यह भी पूछा गया है कि क्यों नहीं उन्हें जिनको पद से हटा दिया गया उनपर भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

Bihar Education Department Update : अब आपकी उदासीनता को भी इंगित करने के बारे में बताया गया है ।
Bihar Education Department Update : अब तो विभग के द्वारा भी तीनों विश्व विद्यालयों के सभी पर भी रोक लगाते हुए उन सभी कुलपतियों से यह भी पूछा गया है कि आपके बैठक में नहीं आने से सभी विभागीय एवं विश्व विद्यालय के अधिकारियों का समय भी व्यर्थ हो गया है। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इसलिए चर्चा नहीं की गई है कि आप अनुपस्थित थे। यह तो बजट के संबंधी मामला काफी ज्यादा गंभीर भी होता है। इससे तो कुलपति का भी स्वयं रहना काफी ज्यादा आवश्यक होता है।
यह विश्वविद्यालय अधिनियम तो धारा 11 (1) और (2) के तहत में ही आपकी उदासीनता को भी इंगित करता है और तो और यह तो ये भी दर्शाता है कि आप विश्व विद्यालय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के भी प्रति उदासीन है। यह विश्व विद्यालय तो अधिनियम की धारा 48 और 50 को भी उल्लंघन करता है।

Bihar Education Department Update : बैठक में तो जब तक के वीसी भाग नहीं लेंगे तब तक के शिक्षा विभाग को भी पैसा नहीं दिया जाएगा।
Bihar Education Department Update : उनका तो ये भी कहना था कि विश्व विद्यालय कानूनों के तहत ही तो शिक्षा विभाग को विश्व विद्यालय के किसी भी कर्मी को भी पदच्युत करने का अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य सरकार के तरफ से तो महाधिवक्ता पीके शाही ने तो कोर्ट को ये भी बताया है कि विभाग की बैठक में तो जब तक के वीसी भाग नहीं लेंगे तब तक के शिक्षा विभाग को भी पैसा नहीं दिया जाएगा।
उनका तो ये भी कहना था कि सिर्फ और सिर्फ वेतन लेने के लिए ही तो विश्व विद्यालय को भी खोले हुए हैं। उनका तो ये भी कहना था कि वीसी की नियुक्ति कैसे होती है अब तो यह बात भी सबको पता चल गया। उनका ये भी कहना था कि 15 मई से लेकर के 29 मई के बीच सूबे के 13 विश्व विद्यालयो को भी बैठक में भाग लेने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया था।
इसी पर तो कोट का यह भी कहना है की वीसी और अधिकारी के अहम का मुद्दा नहीं बना करके काम की बात किया जाए। इस मामले में आगे की सुनवाई का डेट 25 जून दिया गया है। Bihar Education Department Update
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