School Teacher Bharti : Teacher विहीन Schools में इस तरह होगी Teachers की Bharti, आइए जानते है इसके बारे में 1

School Teacher Bharti : अब तो Teacher विहीन Schools में कुछ इस तरह होगी Teacher की Bharti, चयनित Teacher को तो अब मिलेगा मानदेय भी

School Teacher Bharti : जिन – जिन Schools में तो Teacher की कमी होगी, उन सभी Schools में तो अब गांव के शिक्षित युवक-युवतियों को भी नियुक्त किया जायेगा । कवर्धा से तो अब इसकी शुरुआत भी हो रही है । पंडरिया विकासखंड से तो अब इस संदर्भ में Teacher की Bharti का तो आवेदन भी मंगाया जा रहा है ।

Schools में तो नियुक्त Teacher को अब क्लास के अनुरूप में ही विभाग की तरफ से तो भुगतान भी किया जायेगा । दरअसल, कवर्धा जिले के तो अलग – अलग Schools में तो Teacher की कमी की भी जानकारी मिल रही है और उसके बाद में तो अब उप मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों की हुई बैठक में तो इस बात का भी निर्देश दे दिया था । पंडरिया विकासखंड से तो Bharti हुए विज्ञापन के तहत में तो 4 अक्टूबर तक के आवेदन को भी जमा किये जा सकेंगे ।

पिछले दिनों की तो हुई समीक्षा बैठक में तो उप मुख्यमंत्री ने भी Teacher की कमी वाले सभी Schools में तो गांव के शिक्षित युवक / युवतियों को तो शाला में अध्यापन अनुमति भी प्रदान की गई थी । जिले के तो अलग – अलग School में भी Teacher की कमी को देखते हुए गांव के तो शिक्षित युवक / युवतियों को भी शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से ही नियुक्त भी किया जायेगा और उन्हें तो सी.एस.आर.मद से अध्यापन का भुगतान भी कर दिया जायेगा ।

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School Teacher Bharti :  मेरिट सूची के आधार पर ही 4 अक्टूबर तक शिक्षित युवक / युवतियों का चयन किया जायेगा ।

School Teacher Bharti : School में तो पढ़ाने के ग्राम पंचायत स्तर पर भी विज्ञापन का तो प्रकाशन भी किया जायेगा । जिसके बाद में तो मेरिट सूची के आधार पर ही 4 अक्टूबर तक के तो शिक्षित युवक / युवतियों का तो चयन कर के नियुक्त भी किया जायेगा ।

⦁ प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला में तो अध्यापन करने हेतु अनुमति दिये जाने पर तो प्रति कालखण्ड 100 रु (एक सौ रूपये) प्रतिदिन अधिकतम 3 काल खण्ड अध्यापन भी कराया जायेगा ।
⦁ उक्त कार्य करने के हेतु चयनित अभ्यर्थी को तो मूल्यांकन/ शालेय गतिविधियों में भी अन्य कार्य करने हेतु कोई भी अतिरिक्त मानदेय की पात्रता नहीं होगी ।

 

School Teacher Bharti : मानदेय का तो भुगतान भी आवंटन की ही उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अभ्यर्थी को तो प्राथमिक शाला के लिये आवश्यक अर्हता हायर सेकेण्डरी तथा पूर्व माध्यमिक शाला लिये स्नातक उत्तीर्ण भी होना काफी ज्यादा आवश्यक है ।
⦁ चयन में तो प्राथमिक स्तर पर है डी.एड / डी एल एड एवं पूर्व माध्यमिक स्तर पर है बी.एड, इसके साथ ही में तो टी.ई.टी. उत्तीर्ण को भी प्राथमिकता दी जावेगी ।
⦁ उक्त कार्य अंशकालिक प्रति कालखण्ड के लिए ही है, जिसका तो भुगतान भी सी.एस.आर./ स्थानीय मद से भी किया जावेगा ।

⦁ चयनित हुए अभ्यर्थियों की तो सीधी Bharti में कोई भी दावेदारी नहीं रहेगी । अतः में तो कार्य उपराज किसी प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा । यह तो पूर्णतः अस्थाई एक व्यवथा है ।
⦁ कार्य व्यवहार को तो सतोषप्रद नहीं होने पर तो जिला समिति के द्वारा में तो किसी भी समय कार्य से तो पृथक भी किया जा सकता है । जिला समिति का तो निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य भी होगा ।

School Teacher Bharti
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School Teacher Bharti : आवेदक को तो कबीर धाम जिला के अंतर्गत में ही संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र का तो निवासी भी होना आवश्यक है । यदि ग्राम पंचायत क्षेत्रांतर्गत निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी का हो तो उसको तो आवेदन प्राप्त नही होता है, इसके तो संबंधित विकास खण्ड क्षेत्रातर्गत के ही अभ्यर्थी का तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के ही अनुमति से तो चयन भी किया जा सकेगा ।

School Teacher Bharti : पदांकन के हेतु पंचायत स्तर पर तो आवेदन आमंत्रित कर के मेरिट सूची को भी तैयार की जाएगी ।

School Teacher Bharti : पदांकन के हेतु पंचायत स्तर पर तो आवेदन आमंत्रित कर के मेरिट सूची को भी तैयार की जाएगी तथा कार्य भी लिया जाएगा । उक्त प्रक्रिया के तो पूर्णरूप से ग्राम पंचायत भी इसकी अधीन होगी ।
⦁ मानदेय का तो भुगतान शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से ही जाएगी ।

⦁ किसी प्रकार की तो विवाद की स्थिति में अगर सुनवाई कलेक्टर कबीरधाम के समक्ष में ही की जा सकेगी । जिसका तो निर्णय भी अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
⦁ आवेदक की आयु सीमा तो दिनांक 01.01.2024 को 18 वर्ष पूरा हो तथा 50 वर्ष से अधिक भी ना हो ।
⦁ चयन की प्रक्रिया तो अध्यक्ष, शाला प्रबंधन समिति, संबंधित संस्था प्रमुख एवं सचिव, ग्राम पंचायत के भी माध्यम से ही होगी ।
⦁ किसी भी प्रकार का तो अध्यापन कार्य संबंधी आदेश को जारी भी नहीं किया जाएगा । केवल समिति के तो अनुमति के आधार पर ही अध्यापन भी कराया जाएगा ।

⦁ यह तो नियमित भी नियुक्ति नहीं है, अतः में तो किसी भी प्रकार के स्थायीकरण का दावा भी नहीं किया जा सकेगा ।
⦁ उक्त अनुमति तो इस सत्र 2024-25 तक के लिए ही होगा । Teacher की तो कमी की भी जानकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा में भी दी गई जानकारी के आधार पर ही ले ली गई है ।

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School Teacher Bharti : इस चयन में तो बी.एड. डी.एड. को भी प्राथमिक दे दी जाएगी ।
⦁ संस्था प्रमुख पृथक से तो कालखण्ड के अनुसार में ही अलग से उपस्थिति की पंजी भी संधारित करेंगें ।
⦁ इस शाला में तो Teacher की पद की पूर्ति होने पर तो अध्यापन अनुमति पत्र को भी तो स्वतः निरस्त योग्य होगी ।
⦁ सार्वजनिक / सामान्य अवकाश के अलावा में तो अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता उसमे नहीं होगी ।

⦁ चयन समिति में तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व या फिर उनके प्रतिनिधि, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी या तो फिर उनके प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सचिव, अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति संबंधित संकुल समन्वय, संबंधित शाला के प्रधान पाठक भी रहेंगे ।

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